धनबाद(DHANBAD) : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अभी जेल में ही रहेंगे या खुली हवा में सांस ले सकेंगे. इसका फैसला 28 अक्टूबर को हो जाएगा. हाई कोर्ट इस मामले में 28 अक्टूबर को अपना फैसला देगा. शुक्रवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी तथा प्रतिवादी, सूचक व राज्य सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने संजीव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 28 अक्टूबर को कोर्ट अपना फैसला देगा.
धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में अब तक तीन लोगों की जमानत हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट से जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को जमानत मिली थी जबकि हाई कोर्ट से धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह तथा डब्ल्यू मिश्रा उर्फ मृत्युंजय गिरी को जमानत मिल चुकी है. इस मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से न्यायिक हिरासत में है . संजीव सिंह बीते कई महीनो से बीमार चल रहे है. न्यायिक अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा है.
21 मार्च 2017 को यह हमलाकांड शाम 7 बजे के आसपास हुआ था. जब नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित अपने आवास जा रहे थे. नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट पहुंच कर ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीन तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू कर दी. जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. गाड़ी की अगली सीट पर नीरज सिंह बैठे हुए थे. उन्हें भी दर्जनों गोलियां लगी. इस हमला कांड़ में नीरज सिंह के अलावे उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी, चालक घल्टू और समर्थक अशोक यादव की मौत हो गई थी.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो