रांची(RANCHI): इसी साल 10 जून को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. हिंसा रोकने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में बहुत तल्ख़ टिप्पणी की है. अदालत ने माना है कि इस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कराई गई है. वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक एसके जहां के तबादले के तर्क पर भी कोर्ट ने असंतोष जताया.
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं 10 जून को हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जाए. इस मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कोर्ट ने 15 दिसंबर को तलब किया है.
रांची हिंसा की जांच CBI से क्यों नहीं करवाई जाए, डीजीपी और गृह सचिव को हाईकोर्ट ने किया तलब, जानिए मामला
Published at:09 Dec 2022 05:13 PM (IST)