रांची(RANCHI): झारखंड़ में लंबे समय से कई प्रमुख बोर्ड और निगम में अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली है.पद खाली रहने से कई परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ता है.अगर बोर्ड निगम में रिक्त पद को जल्द भर लिया जाता है तो कई काम आसानी से पूरे हो सकेंगे.अब इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.जिसमें कोर्ट में सुनवाई हुई इसके बाद अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की गई है.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राज्य में खाली पड़े बोर्ड निगम पर कोर्ट के मामले में सुनवाई हुई.इस दौरान झारखंड में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त के अध्यक्ष और सदस्य के साथ उपभोक्ता संरक्षण आयोग में सभी पद खाली है.जिस मामले में हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.
इस याचिका की सुनवाई न्याय मूर्ति न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में हुई है.इस दौरान कोर्ट में बताया गया कि मामला झारखंड कैबिनेट में विचाराधीन है.जल्द ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा.जिसके बाद कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित की है.