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मनी लांन्ड्रिंग के आरोपी विष्णु और वीरेंद्र को कोर्ट से राहत नहीं,जमानत याचिका हुई खारिज   

मनी लांन्ड्रिंग के आरोपी विष्णु और वीरेंद्र को कोर्ट से राहत नहीं,जमानत याचिका हुई खारिज   

रांची(RANCHI): मनी लॉन्डरिंग के आरोपी रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल,पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत उनके सहयोगियों को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अभी और दिन सभी को जेल में बिताना होगा.सभी को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. बता दे कि विष्णु अग्रवाल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला कोर्ट में दिया था.लेकिन इस आधार पर कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.दरअसल सभी को ईडी ने गिरफ्तार के जेल भेजा है.ईडी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द सभी को बेल ना मिले.      

चेसायर होम की एक एकड़ जमीन फर्जी तरीके से खरीद बिक्री के आरोपी है विष्णु        

जमीन घोटाले मामले में आरोपी व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को PMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट में विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार विष्णु अग्रवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की सुविधा प्रदान करने की कोर्ट से गुहार लगाई थी. जिसका ईडी के अधिवक्ताओं ने विरोध किया था, दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर फैसला सुनाते हुए PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय ने विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बता दे कि व्यवसाई विष्णु अग्रवाल को राजधानी रांची के बरियातू रोड स्थित चेसायर होम स्थित एक एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री के मामले में 31 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद ईडी ने रिमांड में लेकर कई दिनों तक विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की थी, रिमांड अवधि पूरी होने के बाद  कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

लाखों नगद और करोड़ों के जेवरात मिलने पर ईडी ने वीरेंद्र को किया था गिरफ्तार

ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और उनके सहयोगी नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले 15 सितंबर को दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सोमवार को पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने फैसला सुनाते हुए वीरेन्द्र राम, नीरज मित्तल और राम प्रकाश भाटिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि ईडी ने 21 फरवरी को वीरेंद्र राम से जुड़े देशभर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जहां से लगभग 40 लाख रुपए, 7 लग्जरी गाड़ियां और लगभग डेढ़ करोड़ के जेवर के साथ-साथ कई दस्तावेज बरामद किए गए थे. जिसके बाद ईडी ने वीरेंद्र राम को 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था. इसी मामले से जुड़े उसके रिश्तेदार आलोक रंजन, उसके सहयोगी नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया समेत 5 लोगो गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वीरेंद्र राम समेत सभी आरोपी जेल में बंद है.

Published at:18 Sep 2023 07:12 PM (IST)
Tags:Vishnu and Virendra accused of money laundering do not get relief from the court bail petition rejectedvishnu agrawalagrawal bandhuvirendra ram
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