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साक्ष्य के अभाव में गैंगरेप के दो आरोपी हुए बरी, मात्र 29 दिनों में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए मामला

साक्ष्य के अभाव में गैंगरेप के दो आरोपी हुए बरी, मात्र 29 दिनों में कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए मामला

रांची(RANCHI): गैंगरेप के मामले में आरोपी दो लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया. स्पीडी‌ ट्रायल के‌ माध्यम से इस‌ मामले की सुनवाई हुई.

अब जानिए पूरा मामला

डोरंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने भी तुरंत चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दिया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में 6 गवाह पेश किए गए. आश्चर्य की बात है कि कोई भी गवाह आरोपियों के खिलाफ बयान नहीं दे पाया. सभी पलट गये. इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तों पर लगे आरोप को सिद्ध नहीं कर पाया. इस मामले की स्पीडी ट्रायल हुई है. मात्र 29 दिनों में अदालत ने यह फैसला सुनाया है. डोरंडा में नाबालिग के साथ हुए इस गैंगरेप मामले में पांच अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से 3 अभी भी फरार है

Published at:14 Dec 2022 07:24 PM (IST)
Tags:gangrape RANCHI GANGRAPE CASE RANCHI DORANDA RAPE COURT JUDGEMENT JHARKHAND NEWS
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