रांची(RANCHI) लोकतंत्र के चतुर्थ स्तम्भ प्रेस/मीडिया को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है. इस प्रतिबद्धता के तहत झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों / पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है.
बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रुप मेडिक्लेम का भी है प्रावधान.
इस योजना के अंतर्गत बीमा की राशि बीमाधारक मीडिया प्रतिनिधि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी. इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रतिवर्ष नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा.
इच्छुक पत्रकार कैसे करें आवेदन
झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादन के लिए इच्छुक पत्रकार/ मीडिया कर्मियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहें हैं.
आवेदन संबंधी शर्तें और प्रावधान निम्नवत है
1. इच्छुक पत्रकार विभागीय वेबसाईट www.prdjharkhand.in में दिये गये Link "Jharkhand state Journalist Health Insurance Scheme" पर Click कर आवेदन कर सकते है.
2. आवेदन के साथ विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध QR Code के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से राशि का 20% (3049/- तीन हजार उनचास) पत्रकार / मीडिया कर्मी को स्वयं जमा करना होगा.
3. शेष वार्षिक प्रीमियम की राशि का 80% सूचना और जनसम्पर्क विभाग के द्वारा भुगतान किया जायेगा.
4. किसी भी परिस्थिति में नगद, चेक और बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी.
5. उक्त योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2023 तक निर्धारित है. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा विचार नहीं किया जायेगा.
6. इस संबंध में निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, रांची का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा.
7. बीमा योजना संबंधी शर्तों और प्रावधानों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.prdjharkhand.in से प्राप्त की जा सकती है.