रांची (RANCHI) : टेट पास शिक्षकों के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की खंडपीठ राज्य सरकार और पारा शिक्षकों के पक्ष को सुना. पारा शिक्षकों की मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन की सेवा को नियमित किया जाना चाहिए.
राज्य सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष
झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष के तर्क को सुना. राज्य सरकार ने 2021 में गठित कमिटी का हवाला दिया है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. टेट पास पारा शिक्षकों की मांग रही है कि उनकी सेवा को नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि वह पात्रता परीक्षा क्वालिफाई किए हुए हैं. इस विषय पर राज सरकार के वकील ने भी अपना पक्ष रख दिया है.