रांची (RANCHI): नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज तीनों आरोपियों की सजा का ऐलान करेगी. बता दें कि इससे पहले 30 सितंबर को सीबीआई के विशेष अदालत ने इस मामले में रणजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी, हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुस्ताक अहमद को दोषी करार दिया था. जिसके बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी.
2015 से सीबीआई कर रही मामले की जांच
बता दें कि बहुचर्चित इस केस को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर किया था. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. जिसके बाद दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था और इसके बाद से तीनों ट्रायल फेस कर रहे थे
क्या है तारा शाहदेव मामला
मिली जानकारी के अनुसार दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी और बताया जा रहा है कि शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था. जिसके बाद कोर्ट में 26 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया गया.