राँची (RANCHI) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से 3 जनवरी को 1 महीने के अंतरिम जमानत मिली थी. इसके बाद आज बुधवार को पूजा सिंघल बिरसा मुंडा जेल से निकली. अंतरिम जमानत के लिए अदालत ने कई शर्ते रखी है. जिनका अनुपालन निलंबित IAS पूजा सिंघल को करना होगा. पूजा सिंघल को लेने के लिए उनके पति अभिषेक झा पहुंचे थे.अभिषेक झा के साथ IAS पूजा सिंघल रांची से दिल्ली रवाना होंगी.
मेडिकल ग्राउंड पर मिली है अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने 23 दिन बाद पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है. बता दें कि मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को स्वीकार किया है.
मई में हुई थी गिरफ्तारी
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से पूजा सिंघल लगातार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर याचिका को ठुकरा दिया था.