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प्रदेश भाजपा ने किया वक्फ बिल का स्वागत, बाबुलाल मरांडी ने कहा- गरीब मुसलमानों की प्रगति नहीं चाहने वाले कर रहे विरोध

प्रदेश भाजपा ने किया वक्फ बिल का स्वागत, बाबुलाल मरांडी ने कहा- गरीब मुसलमानों की प्रगति नहीं चाहने वाले कर रहे विरोध

रांची(RANCHI): प्रदेश भाजपा द्वारा आज वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का स्वागत किया गया है. वहीं, इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन को कटघरे में भी खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह संशोधन मुस्लिम समाज के गरीबों, महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने का विधेयक है. जो पार्टियां मुस्लिम समाज, समाज की महिलाओं की प्रगति और विकास नहीं देखना चाहते वे ही इसका विरोध कर रहे हैं. वक्फ बोर्ड को भू-माफियाओं और लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराकर गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. लेकिन कुछ लोग इसे गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल करने की बजाय भू-माफियाओं की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं. यह दुखद है, उन्हें गरीब मुसलमानों की चिंता करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि, विधेयक कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है. आजादी के पहले से वक्फ है और आजादी से पहले भी संशोधन हुआ. अब से पहले तक इस एक्ट में 5 बार संशोधन हो चुके हैं. जब यह तब असंवैधानिक नहीं था तो अब यह संशोधन असंवैधानिक कैसे हो गया? आजादी के बाद 1954 में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे वक्फ एक्ट को रेगुलेट कर वक्फ एक्ट बनाया गया. इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया. वहीं, 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसमें गैर-कानूनी तरीके से संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिया कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना अधिकार जता सकता हैं.

उन्होंने कहा कि वक्फ से जुड़ी समस्या केवल मुसलमानों की नहीं है बल्कि इससे बड़े पैमाने पर हिंदू, सिख, बौद्ध, इसाई और यहां तक कि मुस्लिम भी पीड़ित हैं. कई ऐसे मामले आये हैं जिसमें वक्फ ने मनमाने तरीके से मंदिरों, गुरुद्वारों और यहां तक कि पूरे गांव को ही वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया है. वहीं, कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को एक धार्मिक बोर्ड नहीं माना है, बल्कि इसे वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित एक ट्रस्ट या संस्था के रूप में देखा है जो संपत्ति के प्रबंधन और रखरखाव से संबंधित है.

 

उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से वक्फ में पहले से रजिस्टर्ड भू-संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जिन मुद्दों पर विवाद चल रहा है, उसका निपटारा कोर्ट के आदेश पर होगा. वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बस राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है. उन्होंने कहा कि जो विधेयक लाया गया है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे कांग्रेस ने बनाया था. इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिला है.

उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों, इसाई संगठनों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है. केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) द्वारा केरल के सभी सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील की गई है. यह विधेयक रिफॉर्म के लिए है, रिवॉल्ट के लिए नहीं. यह बिल गरीब मुस्लिमों और महिलाओं के अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा. हम इस बिल के माध्यम से पारदर्शिता ला रहे हैं. 2013 में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आनन-फानन में 13 सदस्यीय सेलेक्ट कमिटी बना कर वक्फ एक्ट में कई गैर-कानूनी संशोधन किये और वक्फ को असीमित अधिकार दे दिए गए, जिससे काफी गड़बड़ियां पैदा हुई. इसके अनुसार अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है. सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है. वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहित इंडी गठबंधन के लोगों को जनता को दिग्भ्रमित करने से बाज आना चाहिए.

Published at:03 Apr 2025 05:22 AM (IST)
Tags:झारखंड झारखंड न्यूज झारखंड अपडेट भाजपा प्रदेश भाजपा बाबूलाल मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वक्फ बिल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 कांग्रेस इंडी गठबंधन झामुमोJharkhand Jharkhand News Jharkhand Update BJP State BJP Babulal Marandi BJP State President Babulal Marandi Waqf Bill Waqf Board Amendment Bill 2024 Congress Indi Alliance JMM
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