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सिंह मेंशन के "चाणक्य" रामधीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,जानिए किस मामले में काट रहे आजीवन कारावास की सजा

सिंह मेंशन के "चाणक्य" रामधीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका,जानिए किस मामले में काट रहे आजीवन कारावास की सजा

धनबाद(DHANBAD): कोयलांचल के बेताज बादशाह रहे स्वर्गीय सूर्य देव सिंह के भाई रामधीर सिंह 7 साल से भी अधिक समय से रांची के होटवार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से रामधीर सिंह को बड़ा झटका लगा है .हाई कोर्ट से बहाल रामधीर सिंह की उम्र कैद की सजा को दी गई चुनौती के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. विनोद सिंह हत्याकांड में रामधीर सिंह को उम्र कैद की सजा मिली है. कतरास  शहीद भगत सिंह चौक के पास 15 जुलाई 1998 को मजदूर नेता सकलदेव सिंह के भाई विनोद सिंह और उनके चालक मन्नू अंसारी पर फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया था. रामधीर सिंह की गैर मौजूदगी में धनबाद के सत्र न्यायालय ने 18 अप्रैल 2015 को विनोद सिंह और उनके चालक की हत्या में रामधीर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में रामाधीर सिंह के बड़े भाई बच्चा सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था. 22 महीने फरार रहने के बाद राम धीर सिंह ने 20 फरवरी 2017 को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था. बताया जाता है कि बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रामधीर सिंह की ओर से तीन गवाहों के धारा 164 के तहत दिए गए बयान और न्यायालय में हुई गवाही को विरोधाभासी बताते हुए सजा को चुनौती दी गई थी. गवाह और सूचक दून बहादुर सिंह, देवाशीष कुमार घोषाल और सुधीर कुमार सिंह के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए विशेष छूट की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना.और याचिका खारिज कर दी.

बता दे कि 15 जुलाई 1998 को विनोद सिंह और उनके ड्राइवर मन्नू की हत्या हुई थी .18 अप्रैल 2015 को धनबाद सेशन कोर्ट ने फरारी में रामधीर सिंह को सजा सुनाई थी. 20 फरवरी 2017 को रामधीर सिंह ने धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था. 27 सितंबर 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें बड़ा झटका लगा है.

रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो 

Published at:23 Jul 2024 11:52 AM (IST)
Tags:Jharkhand news.Dhanbad news Dhanbad singh mansion Ramdheer singh dhanbad Ramdheer Singh in hotwar jailKoylanchal
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