टीएनपी डेस्क (TNP DESK): राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री डॉ इरफान अंसारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने इरफान अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा लगाये गए आरोपों को चुनौती दी थी. अब इस मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होगी. हाईकोर्ट के जस्टिस अरूण कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई. वहीं मंत्री इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की थी.
आपकों बता दें कि 26 अक्टूबर 2018 को करमाटांड में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था. दूसरे दिन विधायक ने अस्पताल में भर्ती पीड़िता का हाल पूछा. बाद में विधायक ने पीड़िता के साथ अपनी तस्वीर खींचवाई. तस्वीर इंटरनेट मीडिया में अपलोड कर दी गई. इससे पीड़िता की पूरी तरह से पहचान उजागर हो गई. 28 अक्टूबर को करमाटांड के सहायक अवर निरीक्षक मंजूर आलम ने विधायक पर मामला दर्ज कराया. इसमें विधायक पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगा था.