रांची(RANCHI): झारखंड में शिक्षा परियोजना गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को लेकर गंभीर हो गई है. रांची में बैठक कर सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल को ऑनलाइन आवेदन देने का निर्देश दिया है. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी रखी गई है. रांची में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को आवेदन करना अनिवार्य है. जिसके बाद ही स्कूल का संचालन किया जा सकता है.
उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना रांची के कार्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक रांची सह नोडल पदाधिकारी बादल राज के ने जिले में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में बैठक आयोजित कि. इस बैठक में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रभाग प्रभारी उपस्थित रहे.
बैठक के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि रांची जिले में 766 गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं. उसपर विचार किया गया. प्रभाग प्रभारी को निर्देश दिया गया की अगले दो दिनों के अंदर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता से संबंधित ऑनलाइन आवेदन सरकार के वेबसाइट www.rte.jharkhand.gov.in पर करना है.वैसे सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ किसी भी स्तर पर वर्ग 1 से 8 की पढ़ाई होती है. उनको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुरूप अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त किया जाना है.
कब तक होगा आवेदन
जानकारी हो कि 15 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते है. आवेदन को ऑनलाइन स्क्रुटनी जिला स्तर पर 20 जनवरी तक किया जाएगा. जिला स्तर ऑनलाइन स्क्रुटनी में सफल विद्यालय का 20 फरवरी 2024 तक फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा. 20 फरवरी 2024 तक जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक आयोजित कर फील्ड वेरिफिकेशन में सफल विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाएगी. असफल विद्यालय को उन्हें कारण सहित सूचित किया जाएगा .