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रांची: नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दो दोषी करार, जानिए मामला

रांची: नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दो दोषी करार, जानिए मामला

रांची(RANCHI): सिविल कोर्ट की पोक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले के आरोपी रोहित उरांव और विक्रम पाहन को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी पाया है. कोर्ट सजा की घोषणा 22 दिसंबर को करेगा. नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना कांके थाना क्षेत्र में हुई थी.

28 अप्रैल,2018 का मामला

जानकारी के अनुसार 28 अप्रैल,2018 को नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के घर शादी में गई थी. शादी समारोह में विवाद हो गया था. पीड़िता की सहेलियां अपने अपने घर चले गयी थीं. नाबालिग पीड़िता भी अपने घर वापस आ रही थी. तभी आरोपी रोहित उरांव और विक्रम पाहन ने उसे घर छोड़ने की बात कह कर स्कूटी पर बैठा लिया. उसे सुनसान जगह पर ले जाकर दोनों ने बारी-बारी से बलात्कार किया. पीड़िता ने घर वालों को इसकी जानकारी दी. घटना को लेकर कांके थाना में कांड संख्या 60/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पोक्सो कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाह पेश किया. गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया गया. दोषी करार विक्रम पाहन नाबालिग है जिसके मामले की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हुई. सजा की बिंदु पर 22 को बहस होगी.

Published at:17 Dec 2022 06:53 PM (IST)
Tags:Ranchi Two convicted for raping a minorJHARKHAND NEWS RANCHI NEWS COURT RAPE NEWS
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