रांची(RANCHI)- कोर्ट ने दुष्कर्मियों को बड़ी सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले तीन लोगों को पोक्सो कोर्ट ने कड़ी सजा से मंगलवार को सुनाई. सजा के अलावा जुर्माना भी लगाया गया है.
जानिए पूरा मामला विस्तार से
यह मामला रांची जिले का है. एक तरफा प्यार करने वाला एक युवक नाबालिग लड़की जब नहीं मानी तो उसके साथ खुद अपहरण कर दुष्कर्म किया वहीं दो अन्य साथियों को भी ले आया था.यह मामला रांची जिले के चान्हो थाना अंतर्गत का है. जिस समय यह घटना हुई थी उसे समय काफी हल्ला हंगामा हुआ था. राजनीतिक बयान बाजी भी हुई थी.
सोहन कुमार नामक युवक एक नाबालिग से एक तरफा प्यार करता था. उसे अपना बनाने का सपना संजोया था.उसे घूमना-फिराना चाहता था. लेकिन इन सब बातों से वह नाबालिग लड़की अनजान थी.लगातार किसी प्रकार का अटेंशन नहीं मिलने की वजह से सोहन को लड़की के प्रति गुस्सा आने लगा और उसने एक गंभीर घटना को अंजाम दे दिया.यह मामला जनवरी, 2022 का है.पीड़ित नाबालिग लड़की अपने दो दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई थी.तभी एक कार उसके करीब आई उस लड़की को पकड़ कर सोहन और दो अन्य लोगों ने गाड़ी में घुसा दिया और अगवा कर दूर किसी सुनसान जगह ले गया.
सोहन और उसके दो अन्य साथी इरशाद अंसारी और कुद्दुस अंसारी सामूहिक दुष्कर्म किए. मामला ऐसे उद्भेदित हुआ कि जब सामूहिक दुष्कर्म के बाद लड़की को कार में रखकर अन्यत्र ले जाया जा रहा था तभी तीन अपराधियों में से एक का मोबाइल जमीन पर गिर गया. जब इसके लिए गाड़ी रोकी गई तभी यह पीड़िता गाड़ी से कूद कर भाग गई.इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी.उसके बाद अपराधियों को ढूंढने का प्रयास होने लगा. पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था. लड़की ने सिर्फ इतना बताया था कि पेट्रोल पंप पर तेल भराया गया था. पुलिस इस सूचना के आधार पर रांची लोहरदगा रोड पर मांडर और चान्हो के आसपास के सभी पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज खंगालगने में लग गई. एक पेट्रोल पंप पर एक कार का पता चला.उसके मालिक का पता लगाया गया. कार का मालिक कुद्दूस अंसारी था.उसे पहले गिरफ्तार किया गया तब पूरे मामले का उद्वेदन हुआ. सोहन कुमार और इरशाद अंसारी की भी गिरफ्तारी हो सकी.
जानिए कोर्ट ने क्या दिया फैसला
सामूहिक दुष्कर्म केस सनसनीखेज मामले में पोक्सो की विशेष अदालत ने तीनों दोषियों यानी सोहन कुमार और इरशाद अंसारी के अलावा कुद्दूस अंसारी को सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी पाया था. मंगलवार को सजा की बिंदुओं पर बहस हुई.उसके बाद कोर्ट का फैसला आया तीनों दोषियों को 20-20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई. इसके अतिरिक्त तीनों को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है अगर जुर्माना की राशि नहीं देंगे तो तो उन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.