रांची(RANCHI) - रांची जिले के जगरनाथपुर थाना अंतर्गत एक करोड़ रुपए के लूटकांड मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. महुआ कारोबारी से लूटपाट के इस मामले में उसका दोस्त समेत छह आरोपियों को सजा सुनाई गई है. यह मामला 2021 का है.
जानिए कोर्ट ने क्या सुनाई है सजा
यह मामला 12 अप्रैल, 2021 का है.महुआ कारोबारी शुभम अग्रवाल से ओबरिया रोड में लूटपाट की गई थी.लगभग एक करोड़ रुपए की लूटपाट हुई थी. इस मामले में पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी शुरू की. पीड़ित शुभम अग्रवाल के द्वारा जताई गई आशंका के आधार पर आरोपियों के ठिकानों पर पुलिस छापेमारी में 90 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए.
अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट के समक्ष गवाह भी पेश किए गए और उपलब्ध साक्ष्य भी. इस मामले में शुभम अग्रवाल के दोस्त अनमोल सिंघानिया के अलावा वसीम अहमद ,नजमी हसन, मनोज कुमार भगत, जुल्फिकार खान और जसीम अहमद आरोपी थे. कोर्ट ने सभी को दोषी माना था. मंगलवार को सजा सुनाई गई जिसमें सभी 6 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई. अपर न्यायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई है.
