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परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा, जानिए किन-किन गतिविधियों पर रहेगी पाबन्दी

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में रहेगी निषेधाज्ञा, जानिए किन-किन गतिविधियों पर रहेगी पाबन्दी

धनबाद(DHANBAD): वार्षिक माध्यमिक और इंटरमिडिएट परीक्षा के दौरान 13 मार्च की रात्रि 12 बजे से परीक्षा के प्रत्येक तिथि से परीक्षा समाप्ति तक के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा रहेगी. अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि 14 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक 103 परीक्षा केंद्रों में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:05 तक वार्षिक माध्यमिक एवं 14 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक 88 परीक्षा केंद्रों में दोपहर 2:00 बजे से संध्या 5:20 तक इंटरमीडिएट की परीक्षा संचालित की जाएगी.

कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद

सभी परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा का संचालन करने के लिए विधि व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है. वहीं, परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के अगल-बगल में अनावश्यक भीड़ लगाना, अनावश्यक घुमना, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलना, मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागज या पत्र अथवा अन्य सामग्री वितरित करना या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करने को प्रतिबंधित किया गया है.

रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद

Published at:10 Mar 2023 07:01 PM (IST)
Tags:Prohibitory orders will remain in the radius of 100 meters of examination centersProhibitory orders examination centers
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