रांची(RANCHI): जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. प्रार्थी भास्कर कुमार की ओर से एलपीए दायर किया गया है. प्रार्थी की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का विषय उठाया गया था. झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है.असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले हाई कोर्ट ने यह माना है कि जेपीएससी द्वारा अपनाई गई आरक्षण प्रणाली सही थी. आयोग ने तमाम नियुक्ति परीक्षा प्रक्रिया को सही माना है. इसलिए रिजल्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है. उल्लेखनीय है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बहाली के लिए हाल ही में अंतिम परिणाम जारी किया था. 700 से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति हुई है. झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है. असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने अलग-अलग विभागों में योगदान भी दे दिया है.
असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले से जुड़ी याचिका खारिज, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
Published at:18 Jan 2023 01:52 PM (IST)