☰
✕
  • Jharkhand
  • Bihar
  • Politics
  • Business
  • Sports
  • National
  • Crime Post
  • Life Style
  • TNP Special Stories
  • Health Post
  • Foodly Post
  • Big Stories
  • Know your Neta ji
  • Entertainment
  • Art & Culture
  • Know Your MLA
  • Lok Sabha Chunav 2024
  • Local News
  • Tour & Travel
  • TNP Photo
  • Techno Post
  • Special Stories
  • LS Election 2024
  • covid -19
  • TNP Explainer
  • Blogs
  • Trending
  • Education & Job
  • News Update
  • Special Story
  • Religion
  • YouTube
  1. Home
  2. /
  3. News Update

दीपोत्सव पर दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति, 125 डेसीबल से कम आवाज़ वाले पटाखों की हो रही बिक्री 

दीपोत्सव पर दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति, 125 डेसीबल से कम आवाज़ वाले पटाखों की हो रही बिक्री 

रांची(RANCHI): दीपावली और गुरु पर्व को देखते हुए पटाखे छोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी किया जाएगा. आदेश के अनुसार, दीपावली और गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी, जबकि छठ पूजा के दौरान सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे.

न्यू ईयर और क्रिसमस पर 11:55 से 12:30 तक फोड़े जायेंगे पटाखे 

क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है. झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 311 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश जारी किया गया है.

125 डेसीबल से कम आवाज़ वाले पटाखों की हो रही बिक्री 

जारी आदेश के अनुसार, इस दौरान वैसे पटाखों की बिक्री होगी, जिसकी ध्वनि सीमा 125dB से कम हो, आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

Published at:23 Oct 2022 01:26 PM (IST)
Tags:#DIWALI#FIRECRACKERS
  • YouTube

© Copyrights 2023 CH9 Internet Media Pvt. Ltd. All rights reserved.