रांची (RANCHI): IAS पूजा सिंघल एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस सकती हैं. क्योंकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूजा सिंघल के खिलाफ फिर से केस चलाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है. इसके लिए ED ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है. दरअसल, बीएनएसएस (BNSS) 2023 की धारा 218 के अनुसार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन शुरु करने से पहले ED को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. इसलिए ED ने पूजा सिंघल के खिलाफ फिर से केस चलाने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख कर अनुमति मांगी है. हालांकि, इससे पूजा सिंघल के पोस्टिंग और उनके निलंबन वापसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बता दें कि, साल 2022 में ईडी ने मनरेगा के साथ-साथ खान विभाग में घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था. कई जगहों पर एक साथ छापेमारी भी की गई थी. साथ ही एक हजार करोड़ रुपये के खेल होने की संभावना ईडी की ओर से जताया गया था. ऐसे में 28 महीने जेल में रहने के बाद पूजा सिंघल को PMLA की विशेष अदालत द्वारा लंबी सुनवाई के बाद 7 दिसंबर 2024 को जमानत दे दी गई थी. इस दौरान ईडी की ओर से इस जमानत का विरोध भी किया गया था. PMLA कोर्ट द्वारा पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त करने के बाद झारखंड सरकार ने भी पूजा सिंघल को निलंबन से मुक्त कर उनकी पोस्टिंग कार्मिक विभाग में कर दी थी.