धनबाद(DHANBAD) : धनबाद में ऑटो रिक्शा चालक या ई रिक्शा चालक अब कोई भी ड्रेस पहन कर सड़क पर नहीं निकल सकते है. अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उनके लिए ड्रेस कोड तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. बताया गया है कि धनबाद जिला में परिचालित ऑटो रिक्शा चालकों (पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी.) के लिए खाकी रंग का ड्रेस कोड तथा ई-रिक्शा चालको के लिए नीले रंग का ड्रेस कोड का निर्धारण किया गया है.
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार तथा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 28 (2)(डी) के आलोक में तत्काल प्रभाव से धनबाद जिले के सभी ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालको को निर्धारित ड्रेस कोड धारण कर वाहन चलाना सुनिश्चित करना है. यदि वाहन जांच के क्रम में निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करते पाये जाने पर संबंधित ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. धनबाद में ऑटो और ई रिक्शा का स्टैंड भी एक बड़ी समस्या है. सड़कों पर जब गाड़ियां निकलती हैं तो जहां-तहां चालाक रोककर सवारी उठाते है.
नतीजा होता है कि जाम की समस्या तो पैदा होती ही है, दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. ड्रेस कोड तो लागू करने का आदेश हो गया लेकिन अगर पड़ाव की भी व्यवस्था हो जाती, तो धनबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलती. साथ ही साथ भीड़भाड़ वाले बाजार में भी ई रिक्शा से लोगों को परेशानी होती है. पड़ाव नहीं होने के कारण भी ई रिक्शा वाले जहां-तहां अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते है. इस वजह से कई बार मारपीट तक की घटनाएं हो जाती है.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो