धनबाद(DHANBAD) : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो गई है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा. क्योंकि गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में उसकी जमानत याचिका रांची सीआईडी के विशेष न्यायालय से पिछले महीने खारिज हो गई थी. पिंटू सिंह फिलहाल जमशेदपुर घाघीडीह जेल में बंद है. उसकी जमानत अर्जी पूर्व में धनबाद के सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक खारिज हो चुकी थी.
पिंटू सिंह दूसरी बार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था
पिंटू सिंह दूसरी बार जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था. 3 महीना बीतने के बाद भी इस पर जवाब नहीं मिला है. एक नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अभियोजन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है. ऐसे मामलों में समय पर जवाब दिया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता 7 साल से जेल में बंद है. इसलिए जमानत याचिका मंजूर की जाती है. इधर, धनबाद जेल में 3 दिसंबर 2023 को गैंगस्टर अमन सिंह की हुई हत्या में पिंटू सिंह की जमानत याचिका रांची सीआईडी के विशेष न्यायालय से 16 जुलाई को खारिज हुई थी. अब अमन सिंह हत्याकांड में जमानत मिलने तक पिंटू सिंह को जेल में ही रहना पड़ेगा.
21 मार्च 2017 की शाम हुई थी हत्या
बता दें कि धनबाद के पूर्व ड्यूटी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह और उनके तीन समर्थकों को 21 मार्च 2017 की शाम गोलियों से भून दिया गया था. यह हमला उस वक्त हुआ था, जब नीरज सिंह अपनी गाड़ी से स्टील गेट स्थित रघुकुल अपने आवास जा रहे थे. नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट पहुंचकर ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीन तरफ से घेर कर गोलियां बरसानी शुरू कर दी. जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी. कहा तो यह भी जाता है कि इस हत्याकांड में 100 राउंड से अधिक फायरिंग की गई थी. इस हमला कांड में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी,चालक और समर्थक अशोक यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी.
रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो