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दोष सिद्धि पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मधु कोड़ा,कहा- राहत नहीं मिली तो नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव

दोष सिद्धि पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मधु कोड़ा,कहा- राहत नहीं मिली तो नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव

धनबाद(DHANBAD): निर्दलीय विधायक होते हुए मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा दोषसिद्धि के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि झारखंड में नवंबर 2024 में विधानसभा का चुनाव हो सकता है. वह इसके पहले मुख्यमंत्री, सांसद और कई बार विधायक रह चुके हैं. यदि उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वह विधानसभा चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे .

 मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को 

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह किया. वहीं सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट इसी तरह की याचिका को खारिज कर चुका है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को करने की तिथि निर्धारित की है.

कोयला घोटाला मामले में  मधु कोड़ा को अदालत ने 2017 में दोषी करार दिया था. उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी. मधु कोड़ा की राजनीतिक गतिविधियां थम सी गई थी. लेकिन एक बार फिर वह राजनीति में सक्रिय हो गए हैं. 2019 में उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस की टिकट पर सिंहभूम से सांसद चुनी गई, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले वह भाजपा में शामिल हो गई. और फिलहाल सिंहभूम से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार हैं.पत्नी भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ रही है और इधर मधु कोड़ा को भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जागृत हुई है. इसी इच्छा की वजह से वह हाई कोर्ट पहुंचे हैं और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है. जिससे कि वह चुनाव लड़ सकें. कोर्ट का क्या फैसला आता है, इसका तो पता आगे चलेगा.

कोयला घोटाले मामले में दोषी करार

मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 2006 में जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार गिरी तो अन्य दलों के समर्थन से मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए. लगभग ढाई साल तक वह मुख्यमंत्री रहे. झारखंड के मधु कोड़ा पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. 18 सितंबर 2006 को मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे. लेकिन कोयला घोटाले के मामले में कोर्ट ने 2017 में उन्हें दोषी करार दिया था. उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी. तथा ₹500000 का जुर्माना भी लगाया गया था .2018 में मधु कोड़ा को जमानत मिल गई और जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई थी .अब देखना है कि कोर्ट  दोष सिद्धि पर राहत देती है अथवा नहीं .

यह बात भी सच है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है लेकिन झारखंड में विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी राजनीतिक पार्टियों कर रही है. अभी से ही गोटी बैठाई जा रही है. फिलहाल झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है. झारखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोटे भाई की तरह राह पकड़ता है. ठीक इसके विपरीत विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में आ जाता है और कांग्रेस छोटे भाई की तरह काम करती है.2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन टूट गया था.इसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा था.लेकिन लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन इनटैक्ट रहेगा.

रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो 

Published at:09 May 2024 10:16 AM (IST)
Tags:Jharkhand news Jharkhand politics Political news jharkhand Madhu koda Madhu koda newsHighcourt Delhi High court assembly electionsJharkhand assembly election
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