रांची(RANCHI): झामुमो के विधायक लोबिन हेंब्रम और बीजेपी के विधायक जे पी पटेल के दल बदल मामले की सुनवाई स्पीकर रवींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई. स्पीकर ने लगातार दो दिन दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई के दूसरे दिन बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. स्पीकर ने दोनों विधायकों के मामले में वादी और प्रतिवादी से गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित जवाब मांगा है.
नेता प्रतिपक्ष ने जेपी पटेल पर लगाए आरोप
सुनवाई के दूसरे दिन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुरुआत की. जेपी पटेल ने मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी की ओर से उठाई गई बात पर कहा कि विधायक केवल इतना बता दें कि क्या उन्होंने हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था या नहीं. प्रतिवादी जेपी पटेल ने बताया कि उन्हें कल ही याचिका की कॉपी मिली है और उन्हें समय चाहिए जवाब देने के लिए, इसलिए उन्होंने 90 दिन के समय का अनुरोध किया. स्पीकर ने गुरुवार को इस मामले को खारिज करने के लिए जवाब देने का आदेश दिया.
झामुमो ने लिया कड़ा एक्शन
लोबिन हेंब्रम के अनुसार, शिबू सोरेन ने कहा कि उन्होंने राजमहल लोकसभा चुनाव में विपक्ष होकर चुनाव लड़ा, इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए. प्रतिवादी हेंब्रम के अनुसार, 1995 में निर्दलीय चुनाव में भी उन्हें पार्टी ने नहीं निकाला था,लेकिन इस बार उनको निष्कासित कर दिया गया है और संबंधित नोटिस तक नहीं मिला है. सदन में उन्होंने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट दिया था, जिससे पार्टी मान रही है कि वे झामुमो के विधायक हैं. इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है और फैसला सुरक्षित रखा गया है.