रांची(RANCHI): रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त मामले में निलंबित IAS छवि रंजन (रांची के पूर्व उपायुक्त) की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें कि ईडी कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने पर राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.झारखंड हाई कोर्ट में कई बिंदुओं पर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था.कोर्ट ने मौखिक रूप से ईडी के वकील से यह भी पूछा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मामला कैसे आया. ED कोर्ट में यह जवाब नहीं दे सकी कि पेटिशनर का मनी लॉन्ड्रिंग में क्या भूमिका है.
मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. छापेमारी में बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डिड और दस्तावेज बरामद किया था. निलंबित IAS छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद है.