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मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता को अत्याधुनिक Glock पिस्टल रखने की शौक कैसे हुई, अब क्या होगा, पढ़िए !

मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता को अत्याधुनिक Glock पिस्टल रखने की शौक कैसे हुई, अब क्या होगा, पढ़िए !

धनबाद (DHANBAD): झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता को अत्याधुनिक प्रतिबंधित पिस्टल रखने की शौक कैसे हो गई? क्या लाइसेंस लेने और हथियार खरीदने में उन्होंने अपने पावर और पद का दुरुपयोग किया? आखिर 18 लाख की पिस्टल खरीदने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ गई? सामान्य नागरिकों के लिए प्रतिबंधित पिस्टल मंत्री के लिए क्यों छूट बनी? यह सब सवाल अब झारखंड की राजनीति में घूमने लगे है. बन्ना गुप्ता के विरोधी भी ऐसे हवा देने में लगे हुए है. झारखंड के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी अत्याधुनिक Glock पिस्टल राज्य के शस्त्रागार में जमा करते हैं अथवा अपने पास के इस अत्याधुनिक पिस्टल को नियम के अनुसार बताते हैं, इस पर सब की नजर टिकी हुई है. जमशेदपुर के डीसी ने पूर्व मंत्री को यह Glock पिस्टल राज्य के शस्त्रागार में जमा करने को कहा है. इधर, बन्ना गुप्ता फिलहाल झारखंड से बाहर है. 

2022-23 में पश्चिम बंगाल से अत्याधुनिक Glock पिस्टल खरीदी थी
 
बताया जाता है कि यह पिस्तौल प्रतिबंधित है, तो फिर आखिर बन्ना गुप्ता ने इसका लाइसेंस कैसे प्राप्त किया, यह एक बड़ा सवाल बन गया है. लोग बताते हैं कि मंत्री रहते हुए अपने रसूख का इस्तेमाल कर उन्होंने लाइसेंस ले लिया था. लेकिन 2024 में चुनाव हारने के बाद उनका कद जब छोटा हुआ, तो पिस्तौल की चर्चा बाहर आ गई. बन्ना गुप्ता से सरकार ने पिस्तौल वापस करने को कहा है. सूत्र बताते हैं कि जमशेदपुर के डीसी ने एसएसपी को पत्र जारी कर बन्ना गुप्ता से पिस्तौल लेकर राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने के लिए कहा है. बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 2022-23 में पश्चिम बंगाल से अत्याधुनिक Glock पिस्टल खरीदी थी. सूत्र बताते हैं कि यह पिस्टल वर्तमान में सबसे आधुनिक पिस्टल है. इसका बाजार मूल्य लगभग 18 लाख रुपए है. यह पिस्टल 0.42 बोर की होती है, जिसे सामान्य नागरिक अपने पास नहीं रख सकते. 

झारखंड के कुछ चुनिंदा लोगों  को निर्गत किया गया था लाइसेंस 
 
यह अलग बात है कि झारखंड में कुछ चुनिंदा लोगों को इसका लाइसेंस दिया गया है. अब हो सकता है कि उन्हें भी अपना हथियार राज्य के शस्त्रागार में जमा करना पड़े. बता दें कि सामान्य नागरिकों को केवल 0.32 बोर की पिस्टल रखने की अनुमति है. उपायुक्त के पत्र के मुताबिक सरकार के अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 6 मार्च 2025 को जारी एक पत्र के आलोक में पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिला अतंर्गत ग्लाक पिस्टल धारण करने वाले लोगों की सूची में इस जिला से संबंधित एकमात्र अनुज्ञप्तिधारक कदमा निवासी ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता के नाम पर शस्त्र है. विभागीय निर्देश के आलोक में बन्ना गुप्ता से शस्त्र प्राप्त कर राज्यकीय शस्त्रागार में जमा किया जाना है. ब्रजेश गुप्ता उर्फ बन्ना गुप्ता के नाम पर धारित 2 शस्त्रों में से एक शस्त्र 0.42 बोर पिस्टल को प्राप्त कर राजकीय शस्त्रागार में जमा करा दिया जाय.

रिपोर्ट-धनबाद ब्यूरो 

Published at:24 Jun 2025 07:39 AM (IST)
Tags:DhanbadRanchiJamshedourPurwa mantriHathiyar
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