धनबाद : "हिट एंड रन" के नए कानून के खिलाफ पूरे देश के साथ-साथ धनबाद कोयलांचल भी आंदोलन पर है. धनबाद के सबसे बड़े बरटांड़ बस पड़ाव पर सन्नाटा पसरा हुआ है. बस पड़ाव के भीतर बसें खड़ी है. दोपहिया वाहन भी हड़ताल पर है. मंगलवार को जगह-जगह रोड जाम किया गया. जो गाड़ियां चल रही थी , उन्हें रोका गया. उन्हें बताया गया कि इस कानून के लागू होने के बाद क्या पड़ेगा असर. सोमवार की रात गोविंदपुर में ट्रक चालक वाहन लगाकर चले गए थे. पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी. कोलकाता से आने वाली बस फंस गई थी. जिनके परिवार के लोग आ रहे थे, उन्हें गोविंदपुर में जाकर रिसीव करना पड़ा. यह हड़ताल सोमवार से चल रही है.
केंद्र सरकार "हिट एंड रन" कानून में बदलाव कर रही
केंद्र सरकार "हिट एंड रन" कानून में बदलाव कर रही है. देश भर के चालक इसका विरोध कर रहे है. " हिट एंड रन" मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है. इनमें दो साल की सजा का प्रावधान है. विशेष मामले में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ दी जाती है. अब संशोधन के बाद सेक्शन 104(2) के तहत "हिट एंड रन" की घटना के बाद यदि कोई आरोपी घटनास्थल से भाग जाता है, पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है, तो उसे 10 साल की सजा भुगतनी होगी और जुर्माना भी देना होगा.
इस प्रावधान का हो रहा विरोध
इस प्रावधान का देश भर के ट्रक और बस चालक, छोटे-छोटे वाहन चालक विरोध कर रहे है. माल वाहक वाहनों की बंदी से कई जगहों पर सामानों की किल्लत होनी शुरू हो गई है. जो लोग बाहर से धनबाद पहुंच रहे हैं और उन्हें कहीं अन्यत्र जाना है, तो परेशानी हो रही है. वहां चलाने वाले काफी आक्रोशित दिख रहे है. गाड़ी की चाबी मालिक को सौप कर आंदोलन पर उतर गए है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो