टीएनपी डेस्क (TNP DESK):- अब अभ्यार्थी झारखंड में एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग में अपना एडमिशन करा सकेंगे . झारखंड हाईकोर्ट ने दाखिले पर लगी रोक हटा ली है. कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को नामांकन का संशोधित विज्ञापन जारी कर जल्द एडमिशन का प्रोसेस शुरु करने की निर्देश दिया है. जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने सरकार के शपथपत्र के आलोक में नामांकन के लिए जारी विज्ञापन से रोक हटायी है.
सरकार ने दाखिल किया था शपथ पत्र
सरकार की और से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि नामांकन के लिए पूर्व जारी विज्ञापन में सिर्फ झारखंड के निवासियों के आवेदन की अनिवार्यता को विलोपित करते हुए भारत के नागिरक आवेदन कर सकते हैं, इसे शामिल करने की मंजूरी मिल गयी थी. इसे अदालत ने संशोधित विज्ञापन जारी कर नामांकन के लिए परीक्षा प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया. आपको बता दे कि बीते तीन जून को अदालत ने विज्ञापन पर रोक लगाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए निर्देश दिया था. इसके बाद सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर विज्ञापन में बदलाव की बात कही थी.
स्थायी निवासियों के लिए विज्ञापन
शुरुआत में जो नामांकन के लिए विज्ञापन निकाला गया था. वह सिर्फ झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए ही था. इसके खिलाफ कुलचेंद्र कुमार सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसमे बताया गया था कि नामांकन के हकदार झारखंड के स्थायी निवासी ही हो सकते हैं. सरकार का यह प्रावधान सही नहीं है और संविधान के खिलाफ है . किसी भी नियुक्ति और नामांकन के सभी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए जा सकते.