रांची (RANCHI): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई.
इस दौरान अदालत ने ED को नोटिस जारी करते हुए पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिया है कि 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए. यानी अब इस मामले में आगे की कार्यवाही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही तय होगी.
मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने दलीलें पेश कीं. वकीलों ने कहा कि ED द्वारा दर्ज कंप्लेन केस में कई तकनीकी खामियां हैं और निचली अदालत ने संज्ञान लेने से पहले जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. इसी वजह से आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.
याचिका में यह भी कहा गया है कि समन जारी करने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार नहीं हुई, इसलिए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को रोका जाए. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ED को अपना पक्ष स्पष्ट करने का समय दिया.
अब मामले में अगली कार्रवाई ED के जवाब और हाईकोर्ट के आगे के आदेश पर निर्भर करेगी. फिलहाल ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रोक दिए जाने से मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत मिली है.
