रांची (TNP Desk) : ईडी अधिकारियों को रांची पुलिस से दिये गये नोटिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई. न्यायामूर्ति अनिल चौधरी की अदालत ने रांची पुलिस द्वारा ईडी के अफसरों को 41ए के तहत नोटिस पर रोक लगा दी है. अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकती है.
इन अधिकारियों को जारी किया समन
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एसटी-एससी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की जांच के लिए रांची पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के साथ-साथ कुछ मीडिया संस्थानों को भी नोटिस भेजा था. मामले को लेकर अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा सहित अन्य अधिकारियों को समन जारी किया है. इन्हें 21 मार्च को दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया गया था.
अगले आदेश तक पीड़क कार्रवाई पर रोक
पुलिस के द्वारा ईडी के अधिकारियों को दिए गए 41ए के नोटिस को लेकर ईडी की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार की ओर से एक सप्ताह के समय की मांग की गई. अदालत ने राज्य सरकार को समय प्रदान करते हुए एक सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा है. ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू एवं अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की.
क्या है आरोप
बता दें कि यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी-एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी-एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गई है. यह एफआईआर हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गई है. ईडी की ओर से इस केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है. एफआईआर में ईडी के सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है.