रांची(Ranchi):झारखंड हाई कोर्ट में एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को संबंध जारी करने के आदेश को निरस्त करने की याचिका पर आज सुनवाई हुई.जिसमें राहुल गांधी की ओर से दो सप्ताह के समय की मांग की गई ,जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी के ऊपर हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
दरअसल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.जिसे लेकर भाजपा के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया था.वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने एक अधिवेशन में कहा था की भाजपा में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है.इसके बाद भाजपा इस बयान के खिलाफ कोर्ट के शरण में गई थी. इस मामले में अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था.जिस पर राहुल गांधी द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया बाद में 27 फरवरी 2024 को एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था.