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हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, लगाया दो लाख का जुर्माना

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, लगाया दो लाख का जुर्माना

रांची (RANCHI): झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राम चंद्र चंद्रवंशी के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता विनोद चौधरी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री ने सरकारी धन का उपयोग अपने निजी शैक्षणिक संस्थान में किया है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि याचिका में लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है. इसलिए अदालत ने इसे जनहित के बजाय व्यक्तिगत हित से प्रेरित माना और खारिज कर दिया. साथ ही, अदालत ने आदेश दिया कि दो लाख रुपये का जुर्माना हाईकोर्ट एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन के फंड में जमा किया जाए.

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. अदालत ने यह भी कहा कि जनहित याचिकाओं का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे असली जनहित से जुड़े मामलों पर असर पड़ता है.

Published at:11 Nov 2025 11:14 AM (IST)
Tags:ranchi updatejharkhand updatebig updatelatest updatenews jharkhandjharkhand highcourt
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