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हाई कोर्ट ने पूछा -झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा गया एम्स 

हाई कोर्ट ने पूछा -झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा गया एम्स 

धनबाद(DHANBAD): झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक संजीव सिंह को बेहतर इलाज के लिए एम्स क्यों नहीं भेजा गया है.  अगली सुनवाई के पहले जवाब देने को कहा गया है.  अगली सुनवाई 3 जनवरी को निर्धारित  है.  सरकार को 3 जनवरी के पहले तक  जवाब देने का निर्देश दिया गया है.  प्रार्थी संजीव सिंह की ओर से अपनी बीमारी का हवाला देते हुए 30 दिनों का  प्रोविजनल बेल  देने का कोर्ट से आग्रह किया गया है.  कोर्ट को बताया गया है कि संजीव सिंह गंभीर रूप से बीमार है  और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है.  

रिम्स के आठ डॉक्टरों की टीम ने एम्स भेजने की अनुशंसा की है 

रिम्स के आठ डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की है.  लेकिन जेल प्रशासन अगस्त महीने से ही इस मामले में मौन है.  झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह अपने चचेरे भाई पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या में साजिश रचने के आरोप में 2017 से ही जेल में है.  धनबाद के सरायढेला   में 2017 में नीरज सिंह समेत चार लोगों की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी.  23 मार्च 2017 को धनबाद के  सरायढेला  थाना में नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह की लिखित शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था.  गिरफ्तारी के बाद से संजीव सिंह लगातार जेल में है.  पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित चार की  शूटरों ने 22 मार्च 2017 की शाम   गोली मारकर हत्या कर दी थी.

हमलावरों ने AK-47 का किया था प्रयोग 

इस हमले में नीरज सिंह को कई  गोलियां लगीं थी. हमलावरों ने AK-47 से नीरज सिंह की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी. नीरज सिंह की हत्या के बाद 2019 में हुए विधानसभा के चुनाव में झरिया सीट से उनकी पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ी और वह अभी झरिया से कांग्रेस विधायक है.  संजीव सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी रागिनी सिंह भी भाजपा के टिकट पर झरिया से उम्मीदवार थी लेकिन रागिनी सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा था. संजीव सिंह का अभी रांची रिम्स में इलाज चल रहा है.

रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो

Published at:23 Dec 2023 12:34 PM (IST)
Tags:dhanbadsanjeev singhhighcourtnirajsinghmurderkand
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