रांची (RANCHI): अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को बेल दे दिया. बीते सोमवार को यह मामला सूचीबद्ध था, लेकिन इस केस की सुनवाई नहीं हो पायी थी. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने बेल पिटिशन पर ईडी से जवाब मांगा था. कोर्ट ने इसके लिए ईडी को 4 नवंबर तक का समय दिया था. हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार से "THE NEWS POST" से खास बातचीत में कहा की अगले दो दिनों में कानूनी प्रक्रिया के बाद बाहर निकलने की संभावना है.
हैरिस स्ट्रीट इलाके से 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था
बता दे कि 31 जुलाई को अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने हैरिस स्ट्रीट इलाके से 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ कारोबारी अमित अग्रवाल ने एक पीआईएल दाखिल किया था. जिसे वापस लेने के लिए अधिवक्ता ने एक करोड़ रुपये की डिमांड की थी. एड्वान्स राशि के रूप में अधिवक्ता को 50 लाख रुपये दिए गए थे.
कौन है अधिवक्ता राजीव कुमार
अधिवक्ता राजीव कुमार झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ट वकील हैं. वह झारखंड में पीआईएल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में भी राजीव कुमार ने ही हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था. इसके अलावा कई चर्चित मामलों में पीआईएल कर चुके हैं. फिलहाल राजीव कुमार बिरसा मुंडा कारागार में बंद हैं.