रांची - झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका देने की गुहार लगाई है. जल्द सुनवाई का भी आग्रह किया गया था.
कोर्ट में हुई सुनवाई, क्या दिया गया आदेश
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वे सारे आधारहीन हैं. इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. मालूम हो कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पीएमएलए की विशेष अदालत में 13 मई को खारिज कर दी थी.
जस्टिस रंगोन भट्टाचार्य की अदालत में याचिका की सुनवाई हुई. 31 जनवरी को ईडी नई जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था उसके बाद उनसे रिमांड पर पूछताछ की गई थी. इस मामले में हेमंत सोरेन समेत पांच को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है.