रांची(RANCHI): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड सरकार से जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. ईडी ने यह बात राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में उनकी संपत्ति की कुर्की के संबंध में कही है. ईडी ने सरकार से कहा है कि वह पूजा सिंघल से उनकी संपत्ति के स्रोत बताने को कहे. इसके साथ ही ईडी ने ये भी कहा कि राज्य सरकार के लिए पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करना उचित होगा.
हाल के दिनों में ईडी की ये दूसरी रिपोर्ट
बता दें कि हाल के दिनों में यह दूसरी ऐसी रिपोर्ट है जो ईडी ने पूजा सिंघल के किसी घोटाले में शामिल होने के संबंध में राज्य सरकार को सौंपी है. इससे पहले ईडी ने 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन घोटाले में उनकी संलिप्तता से संबंधित एक रिपोर्ट सौंपी थी. इस मामले में भी ईडी ने राज्य सरकार से उन पर और कुछ अन्य जिला खनन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा था. ऐसे संकेत हैं कि अगर राज्य सरकार आईएएस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करती है या इनकार करती है तो एजेंसी उपयुक्त निर्देश के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी.
बता दें कि ईडी ने इससे पहले पूजा सिंघल के खिलाफ और भी कार्रवाई की है. ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की लगभग 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है. जब्त संपत्ति में पल्स अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लाट शामिल है.
5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी
जानकारी के लिए बता दें कि ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में सबसे पहले पूजा सिंघल के करीबी सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया था. उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. 25 मई को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया था उसके बाद से आईएएस पूजा सिंघल जेल में ही बंद हैं. तब से वे लगातार जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है.