रांची (RANCHI): दल-बदल मामले में आज जस्टिस राजेश शंकर के अदालत में सुनवाई हुई. लेकिन प्रतिवादी कांग्रेसी नेता दीपिका पांडे हिमाचल में है और उनका वकालत नहीं पहुँच पाने के कारण अब 30 नवम्बर को सुनवाई होगी. इस मामले में बाबूलाल ने रीट पिटिशन दायर किया था.
क्या है मामला
विधानसभा सेशन के दौरान दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा स्पीकर की न्यायाधिकरण में दल-बदल मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था. जिसके खिलाफ बाबूलाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर विधानसभा न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं विधानसभा स्पीकर ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली. हालांकि उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए फैसला नहीं सुनाया है. ऐसे में उनका कहना है कि प्रार्थी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके खिलाफ ही फैसला आएगा.
प्रतिवादी को जारी किया था नोटिस
यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में विधायक दीपिका पांडेय सिंह को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया था. अदालत ने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए. दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा स्पीकर की न्यायाधिकरण में दल-बदल मामले बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आवेदन दाखिल किया था.बाबूलाल मरांडी की ओर से एक आइए याचिका दाखिल कर न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.