धनबाद(DHANBAD): धनबाद की मैथन पुलिस अभी आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को जेल भेज कर निश्चिंत ही हुई थी कि कतरास में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो गई. कतरास थाना क्षेत्र के पुराने पार्क में अपने साथी के साथ आई एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. विरोध करने पर उसके साथी को पीट-पीटकर बेहोश कर दिया गया. कतरास पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है. जिन युवकों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें बंटी कुमार सिंह और मिहिर सिंह शामिल है.
हैवानों ने किशोरी के साथ बारी-बारी से किया दुष्कर्म
लड़की का मेडिकल कराने के बाद उसका 164 के तहत बयान भी पुलिस ने न्यायालय में दर्ज कराया है. अन्य की तलाश में छापेमारी कर रही है. पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा है कि वह अपने रामगढ़ के एक मित्र रामचंद्र के साथ सोमवार को घूमने के लिए लिलोरी मंदिर के पास अमृत पार्क आई थी. पार्क घूमने के बाद वह निकट के जिला परिषद के पुराना पार्क में लघुशंका के लिए चारदीवारी के पीछे गई. तो वहां पहले से नशा कर रहे चार युवक उसे घसीट कर झाड़ी के पीछे ले जाने लगे. वह चिल्लाने लगी, फिर उसका मित्र वहां पहुंचा और युवकों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया. यह देख बदमाशों ने उसके मित्र की पिटाई शुरू कर दी और तब तक पीटते रहे, जब तक वह बेहोश नहीं हो गई. बदमाशों ने दोनों का मोबाइल छीन लिया, फिर चारों ने मिलकर किशोरी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज
किशोरी ने पुलिस को बताया था कि घटना के दौरान लोग बंटी सिंह का नाम ले रहे थे. वह भी घटना में शामिल था. उन लोगों के भागने के दौरान बंटी का मोबाइल गिर गया. उसके आधार पर पुलिस ने छानबीन की और 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है.
दुष्कर्म के मामले में इन दोषियों को मिली सजा
इधर, मंगलवार को 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी बरवा अड्डा फुगुआडीह निवासी कंचन हाजरा को कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी है. सोमवार को कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था. मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई और उसके बाद न्यायालय ने दुष्कर्मी को 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹5000 आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई. एक दूसरे मामले में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले तोपचांची के संजय कुमार महतो को कोर्ट ने मंगलवार को दोषी करार दिया. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए बुधवार को तारीख निर्धारित की है. पीड़िता के पिता 2 अगस्त 2020 को तोपचांची थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. बच्ची ने अपने मामी को बताया था कि संजय ने उसके साथ गलत काम किया है .इसके बाद पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई.
रिपोर्ट: सत्यभूषण सिंह, धनबाद