दुमका:- बुधवार को दुमका कोर्ट के एसडीजेएम जितेंद्र राम की अदालत ने पूर्व विधायक संजय यादव को बड़ी राहत दी. दरअसल, गोडडा के तत्कालीन डीडीसी दिलीप कुमार झा से मारपीट मामले में आरोपी पूर्व राजद विधायक संजय यादव को बरी कर दिया. मारपीट की यह घटना 28 अप्रैल 2011 को हुई थी.
2011 का था मारपीट का मामला
पूर्व विधायक संजय यादव के अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण यादव ने बताया कि गोडडा के तत्कालीन डीडीसी दिलीप कुमार झा ने 13 साल पहले तत्कालीन गोड्डा विधायक संजय यादव पर जिला परिषद की बैठक में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए गोडडा नगर थाना में मामला दर्ज कराया था. अदालत में सरकारी वकील दोष साबित करने में असफल रहे. जिसके बाद अदालत ने संजय यादव को बरी कर दिया.
डीडीसी से मारपीट का लगा था आरोप
बताया जाता है कि घटना के दिन विधायक की पत्नी सह गोड्डा जिला परिषद अध्यक्ष कल्पना यादव बैठक कर रही थी. इस दौरान किसी बात पर डीडीसी और संजय यादव में बहस हो गई. आरोप लगा कि पूर्व राजद विधायक ने डीडीसी के साथ मारपीट की. इसके संजय यादव ने डीडीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था. कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि उन पर झूठा आरोप लगाया गया था. अदालत ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था
Godda News : आईएएस अधिकारी से मारपीट मामले में पूर्व विधायक संजय यादव बरी, 13 साल पहले का था केस
Published at:28 Feb 2024 07:31 PM (IST)