धनबाद(DHANBAD): झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने मेडिकल आधार पर फिर अदालत से जमानत की मांग की है. संजीव सिंह पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं. इसके पहले भी उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग की थी. लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया था.
संजीव सिंह ने दूसरी बार मेडिकल ग्राउंड पर अदालत से जमानत की मांग की
संजीव सिंह ने सोमवार को दूसरी बार मेडिकल ग्राउंड पर अदालत से जमानत की मांग की है. इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने धनबाद मंडल कारा के सुपरिंटेंडेंट से संजीव सिंह की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट मांगी है. जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद जमानत अर्जी पर अंतिम रूप से सुनवाई होगी. एमपी, एमएलए के लिए गठित कोर्ट में संजीव सिंह की ओर से दाखिल जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई.
संजीव सिंह के वकील ने क्या कहा
संजीव सिंह के वकील ने बहस करते हुए कहा कि वह 11 जुलाई 2023 को जेल में गिरने के बाद धनबाद के SNMMCH में भर्ती हुए थे. जहां जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड के अनुशंसा पर 11 अगस्त 2023 को उन्हें रांची ले जाया गया. रांची रिम्स में मेडिकल बोर्ड ने संजीव सिंह की जांच कर उन्हें एम्स दिल्ली अविलंब भेजने की अनुशंसा की थी. कहा था कि संजीव सिंह की बीमारी का इलाज रिम्स में नहीं किया जा सकता.हाई कोर्ट के आदेश पर 16 अगस्त 2023 को अदालत ने संजीव सिंह को तत्काल दिल्ली एम्स ले जाने का आदेश दिया था.
संजीव सिंह की सेहत में सुधार होने के बजाय उनकी हालत बिगड़ती जा रही
अधिवक्ता का कहना है कि संजीव सिंह अभी तक रांची रिम्स में ही है. संजीव सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि संजीव सिंह की सेहत में सुधार होने के बजाय उनकी हालत बिगड़ती जा रही है .राज्य सरकार भी उन्हें दिल्ली एम्स नहीं भेज रही है. ऐसे में उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिलनी चाहिए. इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है. उसके बाद इस मामले पर अंतिम सुनवाई होगी.
रिपोर्ट: धनबाद ब्यूरो