रांची (RANCHI): बकोरिया कांड को लेकर काफी हंगामा हुआ था. यह मामला 2015 का है. इसकी जांच आरंभ में झारखंड पुलिस कर रही थी. उसके बाद इसकी सीआईडी जांच भी हुई थी. जांच को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे. यह आरोप लग रहा था कि यह फर्जी मुठभेड़ किया गया है.
सीबीआई को दिया गया जांच का आदेश
एक याचिका के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला आया. बकोरिया कांड की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था उसके बाद सीबीआई ने मुठभेड़ कांड को टेक अप किया.
सीबीआई ने इस कांड से जुड़े सभी पक्षों से पूछताछ की.इस मामले में जितने भी तथ्य थे इसकी गहनता से जांच की. उल्लेखनीय है कि बकोरिया मुठभेड़ में कल 12 लोगों की मौत हुई थी. सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है. इस मामले में पीड़ित पक्ष यानी मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर विरोध जताया है. जवाहर यादव ने कोर्ट से प्रोटेस्ट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की है. सीबीआई की विशेष अदालत ने विशेष स्वीकार कर लिया है और समय दिया है.