रांची(RANCHI): झारखंड के एक और पूर्व विधायक पर चुनाव लड़ने रोक लग गया. आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष शिवपूजन मेहता को पलामू के स्पेशल मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा की अदालत ने एक मामले में दो साल की सज़ा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 2014 में हुसैनाबाद थाना में एक मामला दर्ज किया गया था. यह मामला एक सभा बिना अनुमति के करने का था. इस सभा के दौरान सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी. जिसे हटाने पहुंचे पुलिस अधिकारियों के साथ बकझक किया गया था.
इस घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी संतोष कुमार गुप्ता ने सूचक के तौर पर प्राथमिकी दर्ज कराया था. 2014 के चुनाव में शिवपूजन मेहता बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे. इसके बाद 2019 में बसपा से टिकट कटने के बाद आजसू का दामन थाम कर आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.
इस मामले में सुनवाई करते हुए सबूत के आधार पर इन्हें दोषी पाया गया. हालांकि दो साल की सज़ा में इन्हें अदालत से बेल दे दिया गया है. लेकिन इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है.
शिवपूजन मेहता के पास अभी भी काफी समय है. चुनाव 2024 में होना है तो यह इस फ़ैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं. हो सकता है कि इनके चुनाव लड़ने से बैन हटा दिया जाए. लेकिन ऐसी उम्मीद अब कम है कि वे 2024 का चुनाव लड़ पाए.