दुमका (DUMKA ) दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड में अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों को 19 मार्च को सिद्ध दोषी करार दिया था. गुरूवार को सजा की बिन्दु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया.
वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से सुनाई गई सजा
दोनों अभियुक्तों को वीडियो कान्फरेंस के माध्यम से सजा सुनाई गयी. शाहरुख को 302/34 आजीवन कारावास एवं 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई. 120 बी के तहत हत्या के षड़यंत्र में आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना या एक साल की सजा सुनाई गई. इसके अलावे 506 ipc में दो साल सश्रम सजा व ₹5000 जुर्माना एवम पोक्सो के सेक्शन 12 में दो साल की सजा और 5000 रुपये जुर्माना सुनाया गया.
अभियुक्त शाहरूख हुसैन एवं नईम अंसारी उर्फ छोटू को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया है. इसके अलावा नईम अंसारी उर्फ छोटु को भादवि की धारा 120 बी के तहत और शाहरूख हुसैन पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत दोषी माना है.
खिड़की से किशोरी पर पेट्रॉल उड़ेल कर लगा दी थी आग
यहां बता दें कि एक तरफा प्रेम में आरोपी शाहरुख हुसैन ने 23 अगस्त 2022 को सोये अवस्था में खिड़की से किशोरी पर पेट्रॉल उड़ेल कर आग लगा दी थी. किशोरी की इलाज के दौरान 27 अगस्त को रांची रिम्स में मौत हो गई थी. पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरूख हुसैन को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था. जबकि दूसरे आरोपी नईम उर्फ छोटू को किशोरी की मौत के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. तब से दोनों जेल में बंद हैं.
रिपोर्ट: पंचम झा