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दुमका: रिटायर्ड शिक्षक और किशोरी के विवाह मामले ने पकड़ा तूल, CWC ने लिया संज्ञान, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

दुमका: रिटायर्ड शिक्षक और किशोरी के विवाह मामले ने पकड़ा तूल, CWC ने लिया संज्ञान, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

दुमका(DUMKA): पिछले सप्ताह दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड की एक खबर काफी सुर्खियों में था. एक सेवा निवृत्त शिक्षक को किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी थी. The News Post ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था. अब यह मामला तूल पकड़ लिया है. जिला बाल कल्याण समिति यानी CWC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

CWC ने मामले की कराया जांच

 दुमका जिला के रानीश्वर थाना अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव श्यामपुर में एक सेवानिवृत्त शिक्षक का उसी गांव की और उसी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के साथ करवाये गये बाल विवाह के मामले में बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति दुमका ने रानीश्वर बीडीओ को इस मामले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2008 एवं पोक्सो एक्ट 2012 के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया है. घटना की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति ने 15 अप्रैल को ही इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जबाला एक्सन रिसर्च फाउण्डेशन के हृदय कुमार को किशोरी के घर एवं विद्यालय जाकर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. संस्था ने समिति को रिपोर्ट दिया कि नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ यौन शोषण करने के बाद 60 वर्ष से अधिक आयु के उसी विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक ने उसके साथ विवाह किया है. 16 अप्रैल को संस्था की टीम जब जांच के लिए गांव पहुंची तो किशोरी के परिवार का कोई सदस्य घर पर मौजूद नहीं था. बताया गया कि शादी के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक किशोरी को अपने साथ अपने घर सिउड़ी (पश्चिम बंगाल) लेकर चला गया है.

विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में किशोरी की जन्म तिथि 07 फरवरी 2008 दर्ज है जिसके मुताबिक बाल विवाह करवाये जाने के दिन किशोरी की उम्र 16 वर्ष 02 माह थी. यह भी रिपोर्ट किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व से ही उक्त शिक्षक का किशोरी के साथ अवैध यौन संबंध था. घटना के दिन ग्रामीणों ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था और शिक्षक की किशोरी से शादी करवा दी थी. यह भी बताया गया है कि शिक्षक की पत्नी ने एक वर्ष पूर्व आत्महत्या कर ली है जिसके बाद बेटा और बेटी ने उसका त्याग कर दिया है. संस्था के रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए समिति के चयरपर्सन डा अमरेन्द्र कुमार, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, डा राज कुमार उपाध्याय ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सह बीडीओ, रानीश्वर को इस मामले में आरोपी शिक्षक के साथ इस विवाह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 एवं 10 के तहत तथा आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धरा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करते हुए इस बारे में रानीश्वर बीडीओ को पत्र लिखने का आदेश जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्रा को दिया है.

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रिपोर्ट: पंचम झा 

Published at:20 Apr 2024 06:22 PM (IST)
Tags:jharkhand news dumka news60 year old man fell in love60 साल के बुड्ढे को 16 की लड़की से प्यार Marriage case of retired teacherMarriage case of retired teacher in dumka CWC
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