रांची(Ranchi): झारखंड हाईकोर्ट से विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार कर ली है. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने ढुल्लू महतो को ज़मानत की सुविधा प्रदान की है. जिसके बाद अब ढुल्लू महतो जेल से बाहर आ सकते हैं. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने अदालत में पक्ष रखा. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार( GA-3) ने पक्ष रखा.
इन आरोपों पर चल रही है हाईकोर्ट में सुनवाई
बता दें कि दुल्लू महतो के विरूद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी. प्रथामिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज किये गए थे. इससे पहले धनबाद जिला अदालत ने इस केस मे दुल्लू महतो को बेल देने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की अपना रास्ता मोड़ लिया था.