धनबाद(DHANBAD): बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर कोई सूचना दे सकता है. इधर ,उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा द्वारा गठित बाल श्रम विमुक्त धावा दल ने सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में सोमवार को झरिया के कतरास मोड़ में धावा बोला . इस क्रम में विवेक कुमार, पिता विश्वनाथ यादव के यादव होटल से तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि विमुक्त किए गए सभी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के थे.
उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक से काम कराने वाले दोषी व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा या ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. साथ ही बताया कि यदि कहीं पर बाल श्रमिक नियोजित पाए जाते हैं तो उन्हें मुक्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करे. धावा दल में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुन्ना राम, डीसीपीयू मदन मोहन महतो, जिला समन्वयक नईमुद्दीन अंसारी, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं श्रम विभाग के वरीय सहायक उत्तम मंडल, मन्नू सिन्हा तथा चालक दीनानाथ पांडेय शामिल थे.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो