बोकारो(BOKARO):बोकारो के तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में दहेज के मामले में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज और हत्या के मामले में रितेश कुमार ठाकुर, पारस ठाकुर, इंदु देवी और राहुल ठाकुर को दोषी पाये गये. दोषी बेरमो थाना अंतर्गत घुटियाटांड करगली कॉलोनी के निवासी है.
दहेज के लिए हुई थी महिला और उसकी बच्ची की हत्या
आपको बताये कि बिहार के औरंगाबाद के रिसियप थाना अंतर्गत सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर ने 19 अप्रैल 2016 को अपनी बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी रितेश कुमार ठाकुर के साथ करवाई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद से ही अर्चना कुमारी के साथ उसके पति रितेश कुमार ठाकुर, ससुर पारस ठाकुर, सास इंदु देवी और देवर राहुल ठाकुर सहित ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. और हमेशा दहेज कम मिलने का ताना मारा करते थे.
स्विफ्ट कार नहीं देने पर घर से निकालने की धमकी दिया करते थे
स्विफ्ट कार नहीं देने पर घर से निकालने की धमकी दिया करते थे. समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानते थे. जिससे परेशान होकर अर्चना कुमारी लगभग 1 अपने मायके में रही. जिसके बाद सितंबर 2018 में ससुराल फुसरो आई. आने के बाद फिर से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे.
कहने लगे कि 25 जनवरी 2019 को हुई थी हत्या
दहेज में कार नहीं मिला तो आप की बेटी अर्चना और नतनी को जलाकर मार देंगे. कोई मायके से बीच में पड़ेगा तो उसको भी मार देंगे. 25 जनवरी 2019 को सुबह राहुल ठाकुर का फोन आया कि आपकी बेटी और नतिनी जल गई है. लड़की के घरवाले जब ससुराल पहंचे तो देखा कि उनकी बेटी अर्चना कुमारी मृत पड़ी है और नतिनी का इलाज बीजीएच बोकारो में चल रहा है.
जलाकर बेरहमी से महिला और उसकी बेटी की हुई ती हत्या
उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर में जलाकर मार दिया था. इसके साथ ही नतिनी की भी बचने की भी कोई संभावना नहीं थी. मायकेवालों के बयान के आधार पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया. इलाज के दौरान नतिनी की भी मृत्यु हो गई.
रिपोर्ट: संजय कुमार