दुमका(DUMKA): दुमका में दहेज लोभियों ने 2017 में दहेज के लिए 28 साल की रेशमी देवी की हत्या कर दी थी. पति प्रवीण साह और सास मनोरमा देवी ने मिलकर रेशमी की हत्या की थी. जिसमे दोषी पाते हुए दुमका के द्वितीय जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने 29 अप्रैल शनिवार को दोषी पति प्रवीण साह को 10 और सास मनोरमा देवी को 7 साल की सजा सुनाई है.
दहेज के लालच में पति और सास ने की थी हत्या
आपको बताये कि देवघर के रोहिणी की रहनेवाली रेशमी देवी की शादी 2012 में नोनीहाट निवासी पारा शिक्षक प्रवीण कुमार साह के साथ हुई थी. शादी में ढ़ेर सारा दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले 5 लाख रुपये की मांग रेशमी से किया करते थे. पति और सास आये दिन रेशमी को प्रताड़ित करते थे. जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई. तो इनका अत्याचार बढ़ता गया. आखिरकार दहेज के राक्षसों ने मिलकर मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया. 6 अगस्त 2017 को दोषी पति ने साले रौशन साह को फोन कर बताया कि उसकी बहन की तबीयत खराब है. ससुराल पहुंचने पर भाई ने अपनी बहन को मृत पाया.
करीब 6 साल बाद बेटी को मिला इंसाफ
सूचना पर हंसडीहा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. और शव कब्जे में लिया. पुलिस ने भाई के बयान पर पति और सास के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था. और पति को गिरफ्तार किया गया. अदालत में नौ गवाहों के बयान दर्ज हुए. लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की वकील सोमा गुप्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने मां-बेटे को दहेज के लिए दोषी करार देते हुए सजा सुनाई हैं.