बोकारो(BOKARO): - दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है.यह घटना बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह की है. पीड़िता ने तेनुघाट एसीजेएम की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल कर बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत जारंगडीह के आरोपी रंजीत कुमार चौधरी पर आरोप लगाया था कि उसने घर बेचने के नाम पर बहला फुसलाकर उसे धनबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
जानिए इस सनसनीखेज मामले को विस्तार से
रंजीत कुमार चौधरी पर पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसका पैसा और जेवर भी छीन लिया गया. यह भी आरोप लगाया है कि वह गर्भवती भी हो गई तो उसका गर्भपात कराया गया.
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में दाखिल परिवाद पत्र में लगे आरोप की जांच की गई. यह मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के लिए गया.दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने रंजीत कुमार चौधरी को दोषी पाया. शनिवार को कोर्ट ने रंजीत कुमार चौधरी को 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.