धनबाद(DHANBAD): कोयला उत्खनन को ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग में महिलाओं को काम करने की इजाजत मिली हुई है, बावजूद कोल इंडिया में महिला कर्मियों की संख्या नहीं बढ़ रही है. अभी भी यह संख्या पुरुषों के मुकाबला 10% भी नहीं है. कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियां से पहली जुलाई "2024 को जारी आंकड़े के मुताबिक कुल मैनपावर की संख्या 2,25,943 है. इनमे महिला कर्मियों की संख्या केवल 19,438 है. यह रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अन्य सेक्टर के मुकाबले माइनिंग क्षेत्र में महिलाओं की संख्या काफी कम है. यह अलग बात है कि कहा तो यह भी जाता है कि फीमेल वीआरएस जैसी स्कीम कोल इंडिया चलाती है. फीमेल वीआरएस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी है. वही, कोयला कंपनियों में विशेष कर गैर अधिकारी संवर्ग में नियोजन का महत्वपूर्ण स्रोत अनुकंपा एवं जमीन के बदले नौकरी है.
बेटियों के बजाय बेटो को नौकरी देना लोग अधिक पसंद करते
समाज की जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक बेटियों से अधिक लोग बेटों को नौकरी देना पसंद करते है. हालांकि अब तो अनुकंपा पर भी अविवाहित एवं विवाहित बेटियों को भी नौकरी देने का नियम कर दिया गया है. वैसे, आंकड़े को माने तो कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी में ईसीएल में सबसे अधिक महिला कर्मियों की संख्या है. सूची के मुताबिक बीसीसीएल में 2,773 महिला कर्मी कार्यरत है, जबकि ईसीएल में 3,620 महिला कर्मी काम कर रही है. सीसीएल का आंकड़ा बता रहा है कि 3,492 महिला कर्मी कार्यरत है. डब्लू सी एल में 2,895, एसईसीएल में 2,952, एमसीएल में 2,6 49, एन सीएल में 613 कर्मी कार्यरत है. समूचे कोल इंडिया में 19,438 महिला कर्मी कार्यरत है. फिलहाल कोल इंडिया में आश्रितों के नियोजन के नियम में काफी बदलाव किए गए है. अधिकारी ही नहीं, गैर अधिकारियों के मामले में भी कई बदलाव किए गए है. बता दे कि कोल इंडिया के कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन की नई नीति के बाद अधिकारियों के आश्रितों के नियोजन के नियम में भी संशोधन कर दिया गया है. संशोधित नियम में कोयला अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियोजन में बड़ी राहत है. प्रबंधन ने अधिकारियों के आश्रितों के अनुकंपा पर नियोजन संबंधी नीति में संशोधन करते हुए गैर अधिकारियों की तरह कम उम्र के बच्चे को लाइव रोस्टर में शामिल करने तथा परिवार में किसी आश्रित के नौकरी में रहने के बाद भी अनुकंपा पर दूसरे आश्रित को नौकरी देने पर सहमति दे दी है.
पहले के नियम में किया गया है बदलाव
पूर्व में अधिकारियों की मौत पर कम उम्र के बच्चे का नाम लाइव रोस्टर में शामिल करने का प्रावधान नहीं था. परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं भी नौकरी में है, तो दूसरे आश्रित को नौकरी नहीं मिलती थी. अब संशोधित नीति के अनुसार यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी के पास अनुकंपा पर नौकरी का विकल्प होगा. शर्त यही होगा की आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए. 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु वाले अधिकारियों के आश्रितों को भी अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी. आश्रित बेटा या बेटी 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही अनुकंपा पर नौकरी के लिए योग्य होंगे. कोल् इंडिया में लगातार घट रही कर्मियों की संख्या एक तरफ कंपनी निजी हाथों की ओर बढ़ रही है तो दूसरी ओर कर्मियों की संख्या लगातार कम रही है. कोयला खदानों में आउटसोर्स कंपनियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से नई-नई स्कीम लॉन्च की जा रही है. कोल इंडिया ने सरप्लस नन एग्जीक्यूटिव मैनपॉवर को जरूरत के अनुसार दूसरी कंपनियों में भेजने के लिए इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है.
रिपोर्ट -धनबाद ब्यूरो